लोकसभा चुनाव का बिगुल बजाते ही चुनाव आयोग सख्त नजर आये, पहली बार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने अपराधिक रिकॉर्ड की देनी होगी पूरी जानकारी, अपने ऊपर दर्ज मुकदमो को अखबारों में तीन बार प्रकाशित कराना होगा , मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप में अपेक्षित सम्पूर्ण विवरण भरना अनिवार्य होगा, उम्मीदवार के विरुद्ध लम्बित आपराधिक मामलों की सूचना बड़े बड़े अक्षरों में दी जाएगी , उम्मीदवार द्वारा अपने विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में सूचना अपने दल को देना होगा, संबंधित राजनैतिक दल को आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा है, साथ ही उम्मीदवार और संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित तथा प्रचलित आपराधिक मामलों को व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्रों में तीन बार प्रकाशित करेंगे, साथ ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करेंगे , आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को लेकर केन्द्रीय चुनाव आयोग काफी गम्भीर दिखाई पड़ा ,