मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज मारपीट के मामले की सुनवाई पूरी होने पर तीन आरोपियों को दो-दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया, मामला थाना कोतवाली शहर पर 2006 में दर्ज मामला धारा 323, 325, 504 में गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत में 1.इसरार 2.गुड्डू उर्फ इस्तियाक व 3.बबलू उर्फ इम्तियाज पुत्रगण रशीद निवासी तरकापुर फत्तेपार खाँ की गली थाना कोतवाली शहर को आरोप सिद्ध होने पर ₹ दो-दो हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,
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