मिर्ज़ापुर थाना राजगढ़ क्षेत्र में आज पुलिस ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधी गैंग लीडर शैलेश सिंह की ₹ 15 करोड़ की अचल सम्पत्ति को अनेग सिंह उपजिलाधिकारी मड़िहान की मौजूदगी में वेद प्रकाश पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक राजगढ़, बालमुकुन्द मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मड़िहान, राजेश राम थानाध्यक्ष सन्तनगर व अजय कुमार मिश्रा थानाध्यक्ष अहरौरा सहित अन्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारी द्वारा थाना मड़िहान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-14/2023 धारा 3(1)उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित गैंग लीडर- शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा थाना राजगढ़ अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति ग्रामसभा राजगढ़ तहसील मड़िहान अन्तर्गत आराजी नं0-45ख रकबा 33.038 हे0 व ग्राम ददरा सक्तेशगढ़ में आराजी नं0-255 रकबा 0.5690 हे0 जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 15 करोड़ को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ,
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