लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रयागराज प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, जिला प्रशासन की ओर से जिले भर में संचालित होटल व गेस्ट हाउसो के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया, सुरक्षा मानकों, फायर सेफ्टी व्यवस्था, भवन की संरचनात्मक सुरक्षा, मान्यता और अन्य आवश्यक नियमों की जांच की गयी, जांच के दौरान फायर एक्सटिंग्विशर, आपातकालीन निकास द्वार, भवन की क्षमता, विद्युत सुरक्षा और संस्थान की मान्यता संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल की गई, प्रयागराज जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाते हुए, फायर सेफ्टी पर बड़ा एक्शन लिया, जिसमे 86 होटल, गेस्ट हाउस और बैंक्वेट हॉल का रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया गया, ये कार्यवाही मुख्य अग्निशमन अधिकारी की ओर से दी गयी रिपोर्ट के आधार पर, अपर जिलाधिकारी नगर)सत्यम मिश्र ने शहर के 86 गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और लॉज के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया, एडीएम सिटी ने स्पष्ट किया कि लखनऊ जैसे हादसों से सबक लेते हुए सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, जांच के दौरान पाया गया कि 86 प्रतिष्ठानों के मालिकों और प्रबंधकों ने अपने व्यावसायिक परिसरों के लिए अनिवार्य अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया, जिसमे सुरक्षा मानकों के अभाव में किसी भी समय अग्निकांड जैसी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अग्नि सुरक्षा के प्रति गंभीर लापरवाही को देखते हुए, एडीएम सिटी ने सराय एक्ट के तहत इन सभी 86 प्रतिष्ठानों के आवेदनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि आदेशों के बाद भी ये प्रतिष्ठान खुले पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन की कार्यवाही से होटल व गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मचा है ,
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