प्रयागराज एमपी, एमएलए कोर्ट में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार लोगों को 46 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया है, इन सभी के सजा का एलान न्यायालय में कल सुनाया जाएगा, एमपी-एमएलए कोर्ट के जज योगेश कुमार थर्ड ने विजय मिश्रा, जीत नारायण, संतराम और बलराम को दोषी करार दिया है, इस सभी लोगो पर 11 फरवरी 1980 को कचहरी परिसर में 35 वर्षीय यूनिवर्सिटी छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की हत्या करने के सम्बंध में मुकदमा चल रहा था, यूनिवर्सिटी छात्र प्रकाश नारायण पांडेय की संतराम, बलराम से दुश्मनी थी, वह कचहरी में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे में जमानत कराने जिला कोर्ट आए थे, आरोप रहा कि संतराम, बलराम, विजय मिश्रा और जीत नारायण ने मिलकर प्रकाश नारायण पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दी थी, गोलीबारी में पांच अन्य लोगों को भी गोली लगी थी, इस मामले में मृतक के बड़े भाई श्याम नारायण पांडेय ने कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, इस हाई प्रोफाइल मामले में पत्रावली गायब कर दी गई थी, जिससे आरोपियों को सजा ना हो सके, मामले में एडीजीसी क्रिमिनल सुशील कुमार वैश्य और विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार सिंह ने मजबूत पैरवी की, वहीं बचाव पक्ष में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता ताराचंद्र गुप्ता और अन्य अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा, एमपी, एमएलए कोर्ट में बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा सहित चार लोगों को 46 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया, सजा का एलान न्यायालय द्वारा कल किया जा सकता है,
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