मिर्ज़ापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज हत्या के एक मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास के साथ साथ 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी, घटना 13 दिसम्बर 2017 को थाना अहरौरा पर दर्ज मामले में 60 वर्षीय महिला गायत्री देवी की पत्थर से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी, जिसमे अभियोजन की सशक्त पैरवी, गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-03 द्वारा आरोपी संतोष कुमार सोनी पुत्र स्व0 जगदीश प्रसाद निवासी कोइरान बाजार थाना अहरौरा पर दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं ₹ 20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,