भदोही जनपद ज्ञानपुर के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा, बेटे विष्णु मिश्रा, और बहु रूपा मिश्रा को जमीन कब्जा करने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया था, आज एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा, उनकी पत्नी पूर्व एमएलसी रामलली मिश्रा, व बेटे विष्णु मिश्रा, को फर्जी कागजात लगाकर जमीन कब्जा करने के मामले को 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई, व उनकी बहू रूपा मिश्रा को 4 साल कारावास की सजा सुनाई गयी, एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को ही पूरे परिवार को जमीन कब्जाने के मामले में दोषी करार दिया था, आज शुक्रवार को कोर्ट को सजा का फैसला देना था, आज एमपी-एमएलए न्यायालय के फैसले के बाद बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा का पूरा परिवार सलाखों के पीछे चला गया, जमीन कब्जा करने का मामला विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना ने विजय मिश्रा व उनके परिवार के लोगो पर दबाव बनाकर जबरन उनकी पैतृक संपत्ति की वसीयत करा व धमकी देकर कब्जा कर लेने का मुकदमा 2001 में दर्ज कराया था,
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