प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज वाराणसी गंगानदी में इफ्तार पार्टी करने वाले सभी लोगो को जमानत दे दी, मामला वाराणसी के गंगा नदी में रमजान के दिनों में कुछ लोग बोट पर इफ्तार पार्टी किये थे, इस मामले में एक संगठन द्वारा 08 लोगो पर मुकदमा दर्ज कराया था, इस मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए, 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया था, वाराणसी कोर्ट में सभी की जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जेल में बंद 8 आरोपियों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी, सभी आरोपियों द्वारा अपने एफिडेविट में माफी मांगे जाने के आधार पर जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने पांच और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच ने तीन आरोपियों की अलग–अलग याचिकाओं पर फैसला सुना जमानत दी, अभी इस मामले में छह अन्य आरोपियों को राहत नहीं मिली है ,
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