मिर्ज़ापुर गैंग लीडर की अपराध से अर्जित की गयी ₹ 03 करोड़ 30 लाख की अचल सम्पत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत की गयी कुर्क
मिर्ज़ापुर थाना विन्ध्याचल क्षेत्र में गैंग लीडर रमेश चन्द ओझा व गैंग के अन्य 02 सक्रिय सदस्यों की अपराध से अर्जित की गयी ₹ 03 करोड़ 30 लाख की अचल सम्पत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम मे नायब तहसीलदार सुरेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर-विवेक जावला, थानाध्यक्ष विन्ध्याचल सहित अन्य पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा थाना को0कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-283/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम से सम्बन्धित कुर्क की गयी, पुलिस जानकारी के अनुसार गैंग लीडर रमेश चन्द ओझा पुत्र जयदेव ओझा निवासी हरना की गली तुलसी चौक थाना कोतवाली कटरा गैंग के सक्रिय 02 सदस्यों 1.राकेश कुमार सरोज पुत्र सुभाषचन्द्र सरोज निवासी ग्राम मलई की बारी तरकापुर थाना कोतवाली देहात व 2.भागमनी देवी पत्नी स्व0रामचन्द्र सिंह निवासिनी रामपुर कला थाना कोरांव जनपद प्रयागराज द्वारा अपराध एवं अवैध रूप से समाज विरोधी क्रियाकलाप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति [ग्राम अमोई (कंतित) थाना विन्ध्याचल तहसील सदर खाता संख्याः00096, गाटा संख्याः(276 से क्षेत्रफल 0.197, 279क से क्षेत्रफल 0.197) व ग्राम बरकछा कला (कंतित) तहसील सदर जनपद मीरजापुर, खाता सख्या:00786, गाटा संख्याः1990(यूनिक कोड: 2114231990000012), क्षेत्रफल- 0.1650 हे0 जिसकी अनुमानित कीमत ₹ 03 करोड़ 30 लाख को अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ,