मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई 15 वर्ष कारावास की सजा
मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी ने दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर आज 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं 11- 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई , मामला थाना जमालपुर क्षेत्र का है, दिनांकः11.08.2020 को एक व्यक्ति द्वारा थाना जमालपुर पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मामला दर्ज कराया था, इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी एव गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी , जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार त्रिपाठी द्वारा धारा 376 भादवि व समतुल्य धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा 506 भादवि में दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों 1.सोनू पुत्र मुन्ना बियार निवासी ग्राम भभौरा थाना जमालपुर व 2.दिनेश पुत्र शंकर निवासी ग्राम देवरिल्ला थाना जमालपुर प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 11-11 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,