मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा व जुर्माना लगाया
मिर्ज़ापुर जनपद विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट ने आज दुष्कर्म के रक मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया , घटना के सम्बंध में बताया गया कि 17.10.2013 को थाना हलिया पर एक महिला ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के मामले में नामजद अभियुक्त के विरूद्ध लिखित तहरीर दी गई थी , जिसके आधार पर थाना हलिया पर धारा 376, 504, 506 भादवि व 3(1)(12) SC/ST एक्ट पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा गया था , पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल की पैरवी के चलते आज विशेष न्यायाधीश (SC/ST एक्ट) अपराध सिद्ध होने पर अभियुक्त साधू मौर्या उर्फ सुरेन्द्र मौर्या पुत्र स्व0 मनाई लाल मौर्या निवासी बरडिहा थाना हलिया को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा ,