मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आबकारी अधिनियम में आरोपियो को अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम् श्रीवास्तव की अदालत ने आज आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार आरोपियो को 25 सौ रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई , थाना कोतवाली कटरा पर आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में दर्ज मामले में पुलिस की ओर से प्रभावी पैरवी की गयी , जिसमें आज न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम् श्रीवास्तव द्वारा धारा 60 आबकारी अधिनियम में अभियुक्त बनारसी पुत्र मुंशीधर निवासी हथिया फाटक थाना कोतवाली कटरा को ₹ 2500/- के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा सुनायी गई, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी,