मिर्ज़ापुर मतदाता फोटो पहचान पत्र की पहचान के लिये 12 फोटो पहचान पत्र मान्य
मिर्ज़ापुर जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 395-छानबे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो के उप निर्वाचन के लिये दिनांक 10 मई को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिये अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा , परन्तु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नही कर पाते है , उंन्हे अपनी पहचान स्थापित करने के लिये वैकल्पिक रूप में कुल 12 फोटो पहचान दस्तावेजो में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा , वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजो में आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंको/डाकघरो द्वारा जारी किये गये फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एन0पी0आर0 के अन्तर्गत आई0जी0आई0 द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यो को जारी किये गये सरकार पहचान पत्र और यूनिक डिस्एबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार मान्य होगा , यदि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन क्षेत्र के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे, वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ,