मिर्ज़ापुर न्यायालय ने हत्या के आरोपी को सुनायी आजीवन कारावास की सजा
मिर्ज़ापुर अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी , साथ ही दस हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , घटना के सम्बन्ध में हम आपको बता दे कि दिनांकः 12.03.2020 को थाना कोतवली शहर पर योगेन्द्र नाथ पाठक पुत्र स्व0 दीनानाथ पाठक जो नेवढ़िया थाना लालगंज के रहने वाले थे , उन्होंने अपनी पुत्री की उसके पति द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखित तहरीर दी थी , पुलिस ने धारा 302, 34 भादवि पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , मिर्ज़ापुर की अदालत में अभियुक्त प्रशान्त मिश्रा पुत्र कौशल किशोर मिश्रा निवासी पक्का पोखरा थाना कोतवाली शहर पर आरोप सिद्ध होने पर धारा 302 में आजीवन कारावास साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,