मिर्ज़ापुर न्यायालय ने तीन अलग अलग मामले में आरोपियों को अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर जनपद न्यायालय ने आज तीन अलग अलग आरोप में आरोपियों को अर्थदण्ड की सजा सुनाई , थाना हलिया के अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप निवासी बंजारीकला थाना ड्रमण्डगंज को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 1500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, थाना कोतवाली कटरा में धारा 379, 411 में अभियुक्त नारायण उर्फ नरायन पुत्र शंकर निवासी महुवरिया थाना कोतवाली कटरा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 1500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, थाना कोतवाली शहर पर मारपीट व गाली-गलौज के सम्बन्ध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम् श्रीवास्तव द्वारा धारा 323, 504 में अभियुक्त बबऊ पुत्र मूरत यादव निवासी सुन्दरघाट थाना कोतवाली शहर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी ,