मिर्ज़ापुर दीवानी न्यायालय में 29 से 31 जनवरी तक विद्युत लम्बित मुकदमो के लिए विशेष लोक अदालत
मिर्ज़ापुर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अध्यक्षता में आगामी 29 से 31 जनवरी तक विद्युत अधिनियम-2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने के लिए विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट मिर्ज़ापुर न्यायालय में विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा , जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनमोल पाल ने बताया कि उपरोक्त तिथियों को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालतों को सफल बनाने के लिए मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में चिन्हित करने एवं निस्तारण करने के लक्ष्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया है, इस सन्दर्भ में सम्बन्धित न्यायालयों को उभय पक्षों के मध्य सुलह-समझौता वार्ता करने के लिए तीन बैठके आहूत करने का भी निर्देश दिए गए है , उन्होने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय मुकदमों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में निस्तारण कराने के लिए दिनांक 29, 30 व 31 जनवरी 2024 को विशेष लोक अदालत का आयोजन विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट के न्यायालय में किया जायेगा, मुकदमों के निस्तारण होने पर वादकारियों द्वारा लगाये गये न्याय शुल्क वापस मिल जाता है, किसी भी पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाता है बल्कि, लोक अदालत में उभयपक्ष को न्याय आसानी से समय पर मिल जाता है, लोक अदालत का अवार्ड निर्णय अंतिम होता है, जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है इसलिए पक्षकार व्यक्तिगत तौर पर सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अपने मुकदमों को निस्तारण के लिए सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित होकर अविलम्ब पंजीकृत कराना सुनिश्चित करें , अपर जनपद न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने समस्त अधिवक्ता बन्धुओ एवं विद्युत अधिनियम-2003 से सम्बन्धित शमनीय मुकदमों के पक्षकारो से अपील करते है कि वह सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा प्रेषित थानेवार नोटिसों को स्वीकार करते हुए अविलम्ब न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट में उपस्थित होकर अपने-अपने मुकदमों को पंजीकृत अवश्य करा लेवें ताकि पंजीकृत मुकदमों का निस्तारण ज्यादा से ज्यादा संख्या में किया जा सके , जिससे पक्षकारों को विशेष लोक अदालत का लाभ प्रदान किया जा सकें ,