मिर्ज़ापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
मिर्जापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल ने बताया कि समस्त अधिकारीगण , अधिवक्ता एवं वादकारीगण कोविड-19 का अनुपालन करते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली , उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में 13 अगस्त 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रातः 10:00 बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में परिवार न्यायालय , मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय, वाह्य न्यायालय चुनार , ग्राम न्यायालय मड़िहान तथा समस्त न्यायालयों में किया जायेगा , राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए दीवानी न्यायालय एवं समस्त प्रशासनिक न्यायालयों में लंबित मुकदमों को अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करने के लिए सभी पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया गया है , उन्होंने यह भी बताया कि वादकारीगण ई-चालान एवं लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु प्रावधानित सरल पेटी अफेंस डिपाजिट योजना के तहत न्यायालय में व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित हुए बगैर धारा-306 सपठित धारा 253 द.प्र.सं. के अंतर्गत अपने चालान का जुर्माना सरल पेटी अफेंस डिपाजिट खाता भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं जाकर अथवा ऑनलाइन जमा कर सकते हैं , लोक अदालत में किसी भी पक्षकार को दंडित नहीं किया जाता है , लोक अदालत द्वारा पक्षकारों को न्याय आसानी से मिल जाता हैं , लोक अदालत का अवार्ड (निर्णय) अंतिम होता है , जिसके खिलाफ किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है , लोक अदालत में निस्तारित मामलों में किसी की जीत या हार नहीं होती है क्योंकि मामला आपसी सहमति से निस्तारित होते हैं ,