मिर्ज़ापुर चुनाव में सभा रैली जुलूस का आयोजन के पहले जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति
मिर्ज़ापुर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त राजैनतिक पार्टियो के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया व आर्दश आचार संहिता बारे में जानकारी दी गयी , बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से चुनाव के लिए सभी राजनैतिक दलो के पदाधिकारियेां सदस्यो का विश्वास व सहयोग हमारे लिये अमूल्य है , राजनैतिक दलो के पदाधिकारियों को जानकारी देते हुये बताया गया कि दिनांक 17 अपैल से 24 अप्रैल तक पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक नाम निर्देशन पत्रो का जमा करने का निर्धारित समय है , इसी प्रकार चुनाव सम्बंधित अन्य जानकारी देते हुए बताया कि 11 मई को पूर्वान्ह 07 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक मतगणना होगी , 13 मई को पूर्वान्ह 08 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न किया जायेगा , आर्दश आचार संहिता के सम्बन्ध में बताया उल्लघन करने वालो पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी , मत प्राप्त करने के लिये किसी जातीय, सम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष, अपरोक्ष रूप से सहारा नही लिया जायेगा , पूजा स्थलोे यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार नही किया जायेगा , चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर, सांउड का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा , जन सभा रैली जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे , किसी अन्य राजनैतिक दल के उम्मीदवार के समर्थन मे आयोजित सभाओं व जुलूसो आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नही करेंगे ,