मिर्ज़ापुर अलग अलग न्यायालय ने मारपीट, गाली गलौज, व चोरी मामले में सात लोगो को अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर अलग अलग न्यायालय ने आज मारपीट, गाली गलौज, व चोरी जैसे मामले में सात लोगो पर अपराध सिद्ध होने पर आरोपियों को अलग अलग अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी, अपर सिविल जज जू.डि. तृतीय रूचि भाटी द्वारा थाना पड़री पर दर्ज मामले में 04 अभियुक्त 1.बसन्तलाल पुत्र सुमेर बिन्द, 2.मोहनलाल, 3.रामबिलाश व 4.शिवनाथ पुत्रगण बसन्तलाल निवासीगण महेला थाना पड़री प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया , तो वही अपर सिविल जज जू.डि.प्रथम द्वारा थाना चुनार पर दर्ज मुकदमा में अभियुक्त पप्पू उर्फ अजय यादव पुत्र सुढ़ाराम यादव उर्फ पकौड़ी निवासी थाना चुनार को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 1800/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया , अपर सिविल जज(जू.डि.) तृतीय रूचि भाटी द्वारा थाना पड़री पर दर्ज मामले में अभियुक्त चेखूरी पुत्र भीखू निवासी गहिरा थाना पड़री को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया