मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार को 7-7 वर्ष कारावास व 13 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज गैर इरादतन हत्या के आरोप में चार लोगों को 7-7 वर्ष कारावास के साथ साथ 13-13 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाया , मिली जानकारी के अनुसार थाना अदलहाट पर 19.08.2010 को राजाराम पुत्र सदकू निवासी देवलासी थाना अदलहाट द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध जमीन के रंजिश को लेकर घर पर लाठी, डण्डा व भाला के साथ आकर मारपीट कर अपने भाई परशुराम को गंभीर रुप से घायल कर देने का मामला दर्ज कराया था , जिसको इलाज के बीएचयू वाराणसी ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी , मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तगण 1.सीताराम पुत्र स्व0नन्हकू, 2.रमेश कुमार, 3.सुरेश कुमार पुत्रगण सीताराम, 4.श्रीराम पुत्र स्व0 रामधन निवासीगण देवलासी थाना अदलहाट प्रत्येक को 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹ 13-13 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,