मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन लोगो पर अपराध सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत कक्ष संख्या-01 ने आज एक युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने व उसके शव को छुपाने के आरोप में तीन आरोपियों पर अपराध सिद्ध होने पर आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 45-45 हजार रुपये के अर्थदण्ड भी लगाए, घटना दिनांकः 23.02.2012 की है , प्रेमचन्द पुत्र तिलकधारी निवासी तन्दरिया थाना मेजा जनपद प्रयागराज के द्वारा थाना हलिया पर नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध अपने पुत्र अनिल कुमार निषाद उम्र करीब-22 वर्ष का अपहरण कर उसकी हत्या करके उसके शव को छुपा देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी , मामला अदालत में चला थाना हलिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल की पैरवी पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 बलजोर सिंह की अदालत ने मुकदमा में दोषसिद्ध होने पर 1.डेविड जोशव पुत्र शिवशंकर हरिजन निवासी नई बाजार देवरी थाना राबर्ट्सगंज सोनभद्र, 2.अमित कुमार पाल पुत्र वीरेन्द्र पाल निवासी रामपुर थाना कोरांव प्रयागराज, 3.गुलाबचन्द्र पुत्र देवतादीन निवासी महेवा कलां थाना माण्डा जनपद प्रयागराज को आजीवन कारावास एवं ₹ 45-45 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01-01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा ,