मिर्ज़ापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो लोगो पर आरोप सिद्ध होने पर दोनों को सश्रम आजीवन कारावास व 25-25 हजार के अर्थदण्ड की सजा की सुनाई गयी, मामला दिनांकः 06.05.2014 को थाना कछवां पर बाबूलाल पुत्र स्व0 काशीनाथ निवासी भवानीपुर थाना औराई जनपद भदोही द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अपनी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने एवं जला देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी, पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उस समय जेल भेज दिया था, मामले में प्रभावी पैरवी की गई, जिसमे आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-01 संतोष कुमार गौतम की अदालत में दोषसिद्ध होने पर 1.मनोज यादव पुत्र जमुना यादव व 2.नीतू उर्फ नीलू पत्नी राकेश यादव निवासी कछवांडीह थाना कछवां को धारा 302 सपठित 34 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास एवं ₹ 25-25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,