मिर्ज़ापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III की अदालत ने दहेज हत्या में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III की अदालत ने आज दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई पूरी होने पर आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई , मामला थाना विन्ध्याचल पर 12.07.2019 को प्राण बहादुर पुत्र जगनारायण निवासी भुर्रा थाना कोइरौना जनपद भदोही द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पुत्री को दहेज के लिये हत्या कर देने के सम्बन्ध में मामला दर्ज कराया था , थाना विन्ध्याचल पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी जिसके फलस्वरूप आज न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III- संतोष कुमार गौतम की अदालत ने अभियुक्त महेश कुमार पुत्र राम लोलारक निवासी सुपन्था थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं ₹ 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ,