मिर्ज़ापुर अदालत ने हत्या के एक और मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर न्यायालय ASJ - V/SPL (J) EC अदालत ने आज एक और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई , साथ ही आरोपी पर 15 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , घटना के सम्बन्ध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांकः 24.04.2018 को थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र के इमामबाड़ा निवासी अकरम अंसारी पुत्र मो0 कदम रसुल अपने भाई के अपहरण कर हत्या करने के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध लिखित तहरीर दी थी , जिसके आधार पर थाना कोतवाली कटरा पर में धारा 364, 302, 201, 34 मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था , थाना कोतवाली कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल के पैरोकार के प्रभावी पैरवी की वजह से न्यायालय ASJ- V/SPL (J) EC, मिर्ज़ापुर द्वारा अभियुक्त नियाज अहमद पुत्र स्व0 रमजान निवासी इमामबाड़ा थाना कोतवाली कटरा को धारा 302, 201 में आजीवन कारावास एवं 15/ हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ,