मिर्ज़ापुर अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी
मिर्ज़ापुर न्यायालय विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट की अदालत में आज दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी , घटना के सम्बंध में मिली जानकारी के अनुसार 29.03.2015 का है थाना चील्ह पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बंध में मामला दर्ज कराया था , लिखित तहरीर के आधार पर थाना चील्ह पर धारा 354 (ख), 376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पुलिस ने पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , थाना चील्ह पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते आज विशेष न्यायधीश पाक्सो एक्ट द्वारा उपरोक्त अपराध में आरोपी गुड्डू सिंह पुत्र धनई सिंह निवासी चेकचारी थाना चिल्ह को दोषी पायें जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 वर्ष का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा ,