मिर्ज़ापुर अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाया
मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश , ईसी एक्ट कोर्ट संख्या-04 की अदालत ने आज दहेज हत्या के मामले में धारा 302 भादवि के तहत दोषी पायें जाने पर मृत्यका के पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाया साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया , अगर आरोपी द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास और भुगतना होगा , दरसल मामला 05.09.2019 थाना चील्ह का है , गुरूसण्डी थाना कोतवाली देहात के रहने वाले प्रेमचन्द्र पुत्र लल्लन प्रसाद यादव ने अपनी पुत्री की दहेज के लिए प्रताड़ित करने व उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में नामजद लिखित तहरीर दिया था , जिसके आधार पर थाना चील्ह पर मु0अ0सं0-106/2019 धारा 498ए , 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट दर्ज किया गया था , पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर उस समय जेल भेज दिया था , मामला अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश , ईसी एक्ट कोर्ट संख्या -04 में चल रहा था , आज अदालत ने आरोपी पति को पत्नी की हत्या में दोषी पाते हुए , धारा 302 भादवि के तहत अभियुक्त द्वारिका प्रसाद यादव पति पुत्र स्व0 आल्हा यादव निवासी चील्ह मिर्ज़ापुर को आजीवन कारावास एवं ₹10 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास और भुगतना होगा ,