मिर्ज़ापुर अदालत ने दहेज की मांग करने वाले दस लोगो को अर्थदण्ड की सजा सुनाई
मिर्ज़ापुर न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी. ने आज दहेज की मांग करने वाले अलग अलग थानो पर दर्ज मुकदमे में दस लोगो को अर्थदण्ड की सजा सुनाई, थाना कोतवाली देहात पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध मामले में न्यायालय सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी. ने अभियुक्तगण 1.जियाउद्दीन, 2.फिरोज खां, 3.रज्जाक, 4.सलीम, 5.रजिया, 6.सोनी व 7.मोनी निवासीगण सादी बनकट थाना कोतवाली देहात प्रत्येक को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा एवं ₹ 800/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, उक्त क्रम में थाना कोतवाली शहर पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज(जू.डि.)/एफ.टी.सी. थाना कोतवाली शहर पर दर्ज धारा 498ए भादवि व ¾ डीपी एक्ट में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त बद्री प्रसाद यादव पुत्र मिश्रीलाल यादव निवासी सुन्दर घाट थाना कोतवाली शहर को भी ₹ 800/- अर्थदण्ड की सजा सुनायी, थाना कोतवाली कटरा पर दहेज मांगने में दर्ज मुकदमे में अदालत ने 1.दीपक लाल सेठ पुत्र मुकुन्दलाल सेठ, 2.कान्ती देवी निवासीगण धोबियान गली थाना कोतवाली कटरा को ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी,