मिर्ज़ापुर POCSO Act न्यायालय ने छेड़-छाड़ अश्लील हरकत मामले में आरोपी को सुनाई सजा
मिर्ज़ापुर POCSO Act न्यायालय ने आज नाबालिग लड़की के साथ मारपीट, छेड़-छाड़ व अश्लील हरकत कर धमकी देने के सम्बन्ध आरोप सिद्ध होने पर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई , घटना दिनांकः 16.03.2020 की है , थाना अहरौरा पर एक महिला ने अपनी नाबालिक पुत्री के साथ मारपीट, छेड़-छाड़ करने व अश्लील हरकत के सतज धमकी देने के सम्बन्ध में नामजद के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गई थी , जिसके आधार पर थाना अहरौरा पर धारा 323, 354ख, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था , थाना अहरौरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/ पैरवी सेल के प्रवाभी पैरवी की वजह से आज न्यायालय POCSO Act. में अपराध सिद्ध होने पर धारा 323, 354ख, 504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषी पायें जाने पर अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ पिन्टू कुमार पुत्र रामधनी चौहान निवासी कटरा थाना अहरौरा को 03 वर्ष कारावास एवं 6500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , अर्थदण्ड अदा न करने की दशा पर अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा ,