मिर्ज़ापुर हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाए साथ ही 10 हजार जुर्माना
मिर्ज़ापुर कोर्ट ने आज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया , घटना 08.जनवरी 2018 को थाना अदलहाट क्षेत्र के ग्राम पचेंगड़ा की है , गणेश गिरि पुत्र स्व0नन्दलाल गिरि द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपने बड़े भाई प्रभात गिरि उर्फ कल्लू की पत्थर से प्रहार कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था , पुलिस ने नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था , थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल के पैरोकार के द्वारा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप रहा कि मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश , ई0सीएक्ट , कोर्ट संख्या-04 ने हत्या के आरोपी अंकित पटेल उर्फ पुन्ना गुरू उर्फ रिषु सिंह पटेल पुत्र स्व0 बड़ेलाल पटेल निवासी पचेंगड़ा थाना अदलहाट को दोषी मानते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी , तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास आरोपी को और भुगतना होगा ,