मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने साइबर क्राइम आईटी एक्ट में आरोपी को सुनाई 04 वर्ष कारावास की सजा
मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी की अदालत ने आज साइबर क्राइम आईटी एक्ट धोखाधड़ी कर पैसा खाते में मंगा लेने व वापस न करने से सम्बन्ध में आरोपी को दोषी पाए जाने पर 04 वर्ष कारावास की सजा सुनाई, अभियुक्त प्रणय विश्नोई पुत्र अभय सिंह विश्नोई निवासी भागीरथी निवास विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर ने विश्वनाथ साहू पुत्र लक्खी साहू निवासी नियर रिलायंस टॉवर मण्डी सोनभद्र से अपने खाते में पैसा मंगा कर उसे काम न होने पर पैसा वापस न करने पर आईटी एक्ट मामले में प्रणय विश्नोई पुत्र अभय सिंह विश्नोई निवासी भागीरथी निवास विश्नोई सराय थाना नगीना जनपद बिजनौर को धारा 420 भादवि व 60डी आईटी एक्ट में दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गई ,