मिर्ज़ापुर निकाय चुनाव में प्रचार सामाग्री छपवाने के लिए प्रत्याशी को लेनी होगी अनुमति
मिर्ज़ापुर नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट के जारी विज्ञप्ति माध्यम से बताया गया कि टी0वी0 चैनल , केबिल नेटवर्क सहित समाचार पत्रो में विज्ञापन एवं पोस्टर, हैण्डबिल, मुद्रण कराने के लिए राजनैतिक दलो व अभ्यर्थियो को मीडिया प्रमाणी करण एवं अनुवीक्षण समिति से अनुमति लेना जरूरी होगा , इसके लिये जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिये मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति का गठन किया हैं , जिसमें जिला सूचना अधिकारी को प्रभारी एवं दूरदर्शन एवं पी0टी0आई0 के जिला संवाददाता तथा वरिष्ठ लिपिक सूचना विभाग को सदस्य बनाया गया हैं , नगर निकाय सामान्य निर्वाचन में लड़ने वाले अभ्यर्थी/प्रत्याशी तथा राजनैतिक दल से अपेक्षा की जाती है कि प्रचार प्रसार हेतु टी0वी0 चैनल/केबिल नेटवर्क/वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार तथा कोई भी हैण्डबिल पम्पप्लेट, पोस्टर छपवाने के लिए निर्धारित प्रारूप भरकर जिला सूचना कार्यालय में गठित मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति से लेना अनिर्वाय होगा , यह भी बताया गया कि कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन/प्रचार सामाग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाश नाम व पता न हो मुद्रित/प्रकाशित करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा , मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी भी सम्मिलित होगी , किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलो/प्रत्याशियों को अनुमति के बिना उसके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामाग्री प्रकाशित नही करायी जायेगी , हैण्डबिल पोस्टर आदि अथवा विज्ञापन से सम्बन्धित आवेदन पत्र जिला सूचना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता हैं ,