मिर्ज़ापुर जनपद में बिना परिवहन और ओवरलोड में पकड़े गए 27 वाहनों के विरूद्ध परिवाद दाखिल होगा
मिर्ज़ापुर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने उप-खनिजोें के अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग बिना एम0एम0-11 प्रपत्र के परिवहन करने वाले वाहनो के विरूद्ध सख्त कदम उठाते हुये न्यायालय में परिवाद दाखिल करने का निर्देश दिया हैं , उन्होने कहा कि बिना एम0एम0-11 के अवैध परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों तथा वाहन चालको दोनो के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद दर्ज कराते हुये जुर्माना के साथ निर्धारित सजा कराने की संस्तुति की जायेगी , अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 शिव प्रताप शुक्ल ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद में विगत एक सप्ताह के अन्दर विशेष अभियान चलाकर उपखनिजों के अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग करने वाले वाहनों की जाँच की गयी , जिसमे मिर्ज़ापुर से लोड किये गये 08 वाहनों , सोनभद्र से लोड किये गये उपखनिजों के कुल 13 वाहनों एवं मध्य प्रदेश व छत्तिसगढ़ से लोड किये गये उपखनिजों के कुल 06 वाहनों टोटल कुल 27 वाहनों को उपखनिजों का अवैध परिवहन व ओवरलोड परिवहन करने के जुर्म में पकड़ा गया है , खान अधिकारी आशीष चैधरी ने बताया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा-4/ 21 एवं उवप्रव उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-3, 58, 72 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया जा रहा है , उक्त के अन्तर्गत जुर्माना एवं दोषी वाहन स्वामी चालक को 05 वर्ष तक की सजा का प्राविधान है , जिसके लिए अवैध परिवहन करने वालें वाहन चालक और वाहन स्वामी को न्यायालय से जमानत भी कराना होगा ,