मिर्ज़ापुर अपर जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार में जागरूकता शिविर का किया शुभारम्भ
मिर्ज़ापुर जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल के निर्देशन पर आज जिला कारागार में विचाराधीन बन्दियों के हितार्थ अभिवाक जागरूकता शिविर का शुभारम्भ अपर जनपद न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने किया , उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के प्लान आफ एक्सन के तहत हितार्थ अभिवाक धारा 436ए सी.आर.पी.सी. के प्राविधान के लाभ से सन्दर्भित जागरूकता शिविर कार्यक्रम में अपर जनपद न्यायाधीश लाल बाबू यादव ने जेल में उपस्थित महिला पुरूष विचाराधीन बन्दियों को बताया कि प्ली बारगेनिंग विधि की व्यवस्था पश्चिमी देशों में पहले से ही लागू है , इसे भारत वर्ष में भी लागू किया गया है , इस प्ली बारगेनिंग कानून से विचाराधीन बन्दियों के ट्रायल केशों में लाभ प्रदान किया जाता है , बन्दियों के अपराध सिद्ध होने के पूर्व अभियुक्त को रिहा करने के लिए अभिवाक (मोल-भाव ) सौदेबाजी करते हुए सजा को कम किया जा सकता है , इस विधि पर कार्यवाही के लिए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष एक आवेदन शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा , अभिवाक सौदेवाजी विधि का प्राविधान 7 वर्ष से कम सजा में लागू होगा , प्ली बारगेनिंग की कार्यवाही में अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान व शपथपत्र पठनीय नहीं होगें , विचाराधीन बन्दियों से उनकी समस्याओं को भी सूने और खाना, दवा, इलाज इत्यादि के बारे में भी जानकारी लिए और बन्दियों के समस्याओं का निदान त्वरित किए ,