मिर्ज़ापुर सपा सरकार में कई बार नगर विधायक रहे, व बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ 2017 में थाना शहर कोतवाली में पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था, जिसका आरोप पत्र2018 में अदालत में दाखिल किया गया था, जो मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित था, दर्ज मामले को अदालत ने रद्द कर दिया , क्यों कि धारा 188 के तहत कोई भी मुकदमा केवल शिकायत पत्र के आधार पर ही चलता है, लेकिन पूर्व राज्य मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ 2017 में थाना शहर कोतवाली में पुलिस ने मामला बिना किसी की शिकायत पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया था, इसी के आधार पर कोर्ट ने मामले को रद्द कर दिया ,