मिर्ज़ापुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने चोरी के आरोप पर आरोप साबित होने पर आरोपी को 03 वर्ष कारावास की सजा सुनाई , मामला थाना कोतवाली कटरा पर चोरी की घटना के बारे में मामला दर्ज हुआ था, प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रज्ञा सिंह ने अभियुक्त सलीम नट पुत्र कलीम नट निवासी बसहीकलां थाना लालगंज को 03 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गई , तो वही दूसरे चोरी के मामले में न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय मड़िहान प्रीति-II की अदालत ने अभियुक्त रमेश चौहान पुत्र बब्बन उर्फ राजेन्द्र निवासी अटारी थाना मड़िहान को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व ₹1500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,