
मिर्ज़ापुर न्यायालय ने आज नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई व 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, मामला थाना पड़री क्षेत्र की है आरोपी ने घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमे पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट, चन्द्रगुप्त यादव के न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी ,


