मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने आज नाबालिग लड़की को भगा व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष की कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई, मामला दिनांकः 20.08.2019 की थाना विन्ध्याचल क्षेत्र की है, एक महिला द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, की उसकी नाबालिग पुत्री कपड़ा सिलाने के लिए बाजार गयी और घर वापस नही आयी, पुलिस ने मामला दर्ज कर साक्ष्य संकलन कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, अदालत में पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल की व अधिकारी एडीजीसी सनातन कुमार की पैरवी के चलते विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश, सुरेन्द्र कुमार राय की अदालत में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त निलेश विश्वकर्मा पुत्र राजेन्द्र निवासी मातौल मरगुवा थाना लिथौरा जनपद टीकमगढ़, मध्य प्रदेश को अन्तर्गत धारा 376 भादवि सपठित धारा-4(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 363,366 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 21 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,