मिर्ज़ापुर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राहुल कुमार सिंह ने द्वारा आज चार अलग अलग मामले में 06 आरोपियों को 16500 रुपये की अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया, थाना कोतवाली शहर, थाना कोतवाली कटरा व विंध्याचल पर पंजीकृत 04 अलग-अलग मामले की सुनवाई पूरी होने पर अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया, थाना विन्ध्याचल के अभियुक्ता-1.साधू राम पुत्र लालजी 2.शिवकुमार, 3.जगदीश प्रसाद पुत्र शंकर निवासीगण विजयपुर थाना विंध्याचल को ₹ 3000-3000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली शहर पर धारा- 401 भादवि में अभियुक्त बच्ची उर्फ राजकुमार पुत्र हरिशंकर निवासी रमईपट्टी थाना कोतवाली शहर को ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली कटरा पर धारा- 279, 337, 338 भादवि में अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रामलाल यादव निवासी नगराम थाना नगराम जनपद लखनऊ को ₹ 3500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत धारा- 379, 411 भादवि में अभियुक्त जितेन्द्र सिंह उर्फ कुंवर पुत्र लालबहादुर निवासी छितपुर थाना कोतवाली देहात को ₹ 3000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
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