मिर्ज़ापुर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना लालगंज पर दर्ज मुकदमे में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने को 25 सौ के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, धारा 279, 337, 338 भादवि में पुलिस द्वारा व अभियोजन अधिकारी एपीओ जितेन्द्र सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक सुभाषचन्द्र राय, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी चन्द्रदेव तथा पैरोकार-आरक्षी विवेक द्वारा की प्रभावी पैरवी से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, लालगंज, सुमित कुमार यादव द्वारा मुकदमा सम्बंधित अभियुक्त जुबैद अंसारी पुत्र हाफिज अंसारी निवासी देवहट थाना ड्रमण्डगंज जनपद को ₹ 2500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
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