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मिर्ज़ापुर जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान की 1.50 करोड़ की एक औऱ संपत्ति कुर्क

मिर्ज़ापुर जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान की 1.50 करोड़ की एक औऱ संपत्ति कुर्क
मिर्ज़ापुर में जनवरी 2026 में जिम की आड़ में धर्मांतरण मामले में आज पुलिस ने गैंग लीडर इमरान खान की धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 1.50 करोड़ की एक और संपत्ति को कुर्क कर लिया, हम आपको बता दे बीते 07 जुलाई 2026 को पुलिस ने गैंग लीडर इमरान खान की पहली संपत्ति 4.5 करोड़ की कुर्क किया था, मिर्ज़ापुर थाना कोतवाली देहात का सबसे चर्चित जिम की आड़ में हिन्दू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करा उनके शोषण करने का मामला जनवरी 2026 में सामने आया था, पुलिस की मुताबिक आरोपियों एआई का उपयोग करके अश्लील वीडियो बना कर युवतियों को ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद मामला दर्ज किया गया था,।पुलिस ने धर्मांतरण मामले में कार्यवाही करते हुये, मुख्य आरोपी इमरान खान सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जो वर्तमान समय जेल में बन्द है, इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस की ओर से कार्रवाई की गयी है, आज मिर्ज़ापुर जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार के आदेश पर धर्मांतरण मामले के मुख्य आरोपी इमरान के द्वारा अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई 1.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ग्राम कोरांव अंतर्गत मौजा तिरसठ में आराजी नम्बर 01ख रकबा 1:05960 हे0 जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया, पुलिस के अनुसार, गैंग लीडर इमरान खान के खिलाफ मिर्ज़ापुर व वाराणसी के विभिन्न थानों में कूटरचित दस्तावेज तैयार करने व मारपीट तथा धमकी देने सहित कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं,
Mirzapur News Bulletin
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