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मिर्ज़ापुर जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 को बढ़ाकर 22 अगस्त तक के लिए किया लागू Posted : 25 June 2025

मिर्ज़ापुर जनपद में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 को बढ़ाकर 22 अगस्त तक के लिए किया लागू

मिर्ज़ापुर अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार सिंह ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद में धरना प्रदर्शन, सभा, जगन्नाथ रथ यात्रा, मोहर्रम, गुरूपूर्णिमा, श्रावण, मास, रक्षाबंधन, कजरी, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि अवसरों पर जनपद में सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की लागू धारा 163 की मियाद को बढ़ाकर 22 अगस्त 2025 तक के लिए लागू किया, इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा,

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