मिर्ज़ापुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 संतोष कुमार गौतम की अदालत ने आज थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में हत्या एवं हत्या के प्रयास मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी बच्चा सिंह उर्फ शोभा पुत्र स्व0 सीताराम निवासी छोटी गुदरी थाना कोतवाली शहर को धारा 302, 307, 34 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास व ₹ एक लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , आरोपी को जनपद के टॉप-10 का अपराधी बताया गया,