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मिर्ज़ापुर न्यायालय ने नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी

मिर्ज़ापुर न्यायालय ने नाबालिग को भगाने व दुष्कर्म मामले में आरोपी युवक को 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी
मिर्ज़ापुर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने आज नाबालिग लड़की को भगाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक को 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 30,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, घटना थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र की है, एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर भगाने एवं दुष्कर्म के सम्बंध में मुकदमा दर्ज कराया था, मामले में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहो के फलस्वरूप आज न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट / अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त शाहिल उर्फ शेरू पुत्र जमील अहमद निवासी बड़ी बसही थाना कोतवाली कटरा को धारा 363, 366 भादवि व धारा 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 30,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया ,
Mirzapur News Bulletin
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