मिर्ज़ापुर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आज एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ मामले में आरोप सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को अलग अलग सजा सुनाकर उन पर अर्थ दण्ड भी लगाया गया , घटना दिनांकः 02.12.2013 की थाना अहरौरा की है , जहा पर एक व्यक्ति अपनई नाबालिग बहन के साथ छेड़खानी करने व जान से मारने की धमकी देने तथा घर पर आकर परिवारीजन के साथ मारपीट करने के करने के सम्बन्ध में मामला दर्ज कराया था , आज विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त रमेश को 06 माह के कठोर कारावास एवं ₹ 500/- के अर्थदण्ड, अभियुक्त राजेश व छोटू को धारा-8 पॉक्सो व समान धारा 354क अपराध के लिए 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ,