मिर्ज़ापुर जनपद के तीन अलग अलग थानों पर दर्ज मामलों में आज न्यायालय ने चार आरोपियो पर जेल में बिताई गयी अवधी एवं दो को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड , तो वही अन्य दो आरोपियों को तीन-तीन हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया, थाना अहरौरा पर दर्ज धारा 3/25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त पारस हरिजन पुत्र सुकालू द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, तो वही थाना कोतवाली कटरा पर दर्ज धारा 401 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त श्यामबाबू उर्फ चेलवा पुत्र स्व0 बच्चा लाल को भी जेल में बितायी गई अवधि एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, इसी तरह से थाना कोतवाली कटरा पर दर्ज धारा 447, 448, 427, 379, 411, 323 भादवि से सम्बंधित 02 अभियुक्तों 1.मंटू पुत्र स्व0लालजी शर्मा निवासी संगमोहाल व 2.सलीम पुत्र जन्तन अली निवासी बागघिरना चेतगंज को तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,