Advertisement

मिर्ज़ापुर अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई 21 वर्ष की कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा

मिर्ज़ापुर अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई 21 वर्ष की कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा
मिर्ज़ापुर न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर उसे 21 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, इस मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी व गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी, घटना थाना चुनार की है, दिनांकः 29.05.2019 को थाना चुनार पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसला के भगाने व दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में मुकदमा पंजीकृत कराया था, पुलिस ने धारा 366, 363, 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, इस मामले में अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मुहर्रिर पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी कर समस्त साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता सिंह नागौर की अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्त साजन उर्फ दीपक कुमार पुत्र ज्ञान सागर निषाद निवासी औरा थाना चांदपुर, जनपद फतेहपुर को धारा 366, 363, 376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट में 21 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 20,000/ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया,
Mirzapur News Bulletin
Advertisement
S.N. Public
Ramashanker sigh ptel

संबंधित खबरें

ताजा खबरें