मिर्ज़ापुर लालगंज ग्राम न्यायालय द्वारा आज मारपीट व गालीगलौज मामले में दो आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर उनको को एक एक हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई, मामला बीते दिनों थाना हलिया क्षेत्र के ग्राम परसिया खुर्द में मारपीट मामले में पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, लालगंज जीनत परवीन द्वारा 1.इन्द्रजीत पाल पुत्र रामनरेश पाल निवासी परसिया खुर्द थाना हलिया व 2.रामराज पाल पुत्र मोलई पाल निवासी मुड़पेली थाना हलिया को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर ₹ 1000-1000 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी,