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मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी को दस वर्ष की कारावास 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई Posted : 07 March 2025

मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के आरोपी को दस वर्ष की कारावास 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

मिर्ज़ापुर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या एक कि अदालत ने आज दहेज हत्या के आरोपी को दस वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गयी, घटना का विवरण थाना जिगना पर दिनांकः 04. अप्रैल 2017 को देवेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रूपनारायण सिंह निवासी ग्राम बबुरा थाना करछना जनपद प्रयागराज ने अपनी बहन की दहेज की मांग को लेकर हत्या कर देने के सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था, पुलिस ने धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, पुलिस एवं मॉनीटरिंग, पैरवी सेल की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 बलजोर सिंह की अदालत में आरोपी अरविन्द कुमार यादव पुत्र तौलन प्रसाद निवासी बजटा थाना जिगना पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व ₹ 10, हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में आरोपी को 03 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा और भुगतना होगा ,

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