जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, हालांकि जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए 7 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद धनंजय सिंह अब जेल की सलाखों से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन 7 साल की सजा के चलते धनंजय सिंह चुनावी नही लड़ पाएंगे, धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा है कि हाईकोर्ट ने फिलहाल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे , बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके एक साथी को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में सात साल की सज़ा और जुर्माना लगाया है, हाईकोर्ट में धनंजय सिंह की तरफ से सज़ा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर अपील दाखिल की गई थी, गुरुवार को धनंजय सिंह की अपील पर सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फ़ैसले को सुरक्षित रख लिया था, शनिवार को हाईकोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए धनंजय सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के जमानत पर बाहर आने से जौनपुर का चुनाव अब काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्यों कि उनकी पत्नी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहीं हैं , तो वही बीजेपी से कृपा शंकर सिंह और सपा गठबन्धन से बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर लोकसभा उम्मीदवार हैं, धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जौनपुर में लड़ाई त्रिकोणी होती दिख रही है ,