सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी स्कूल बसों के लिए जरूरी दिशा निर्देश बसों में क्या कुछ होना अनिवार्य
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्कूल बसों पर लागू होने वाले कुछ जरूरी दिशा निर्देश है कि स्कूल बस पीले कलर की होनी चाहिए, इसके साथ ही उस पर स्कूल बस जरूर लिखा होना चाहिए , स्कूल बस में फर्स्ट-एड-बॉक्स होना जरूरी है, बस की खिड़की में ग्रिल लगी होनी चाहिए, इसके साथ ही बस में आग बुझाने वाला यंत्र भी लगा होना चाहिए, स्कूल बस पर स्कूल का नाम और टेलिफोन नंबर भी लिखा होना चाहिए, इसके साथ ही दरवाजों पर लॉक भी लगा होना चाहिए, स्कूल बस में एक अटेंडेंट होना चाहिए इसके साथ ही अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, स्कूली कैब के ड्राइवर के पास कम से कम चार साल की एलएमवी-ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, स्कूली बस के ड्राइवर को हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए, इसके साथ ही बच्चों के बैग को छत के कैरियर पर नहीं रखा होना चाहिए, किंडरगार्टन मामले में अगर मां बाप अधिकृत जगह पर बच्चों को लेने नहीं आते हैं तो उस बच्चे को स्कूल वापस ले जाया जाएगा , स्कूल की बसों में जीपीएस और सीसीटीवी भी लगा होना चाहिए और उसकी 60 दिन की फुटेज सुरक्षित होनी चाहिए,